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कैसे चेक करें आपका PAN आधार से लिंक हुआ या नहीं, ऐसे लिंक करें पैन और आधार
By Deshwani | Publish Date: 25/9/2019 3:09:36 PM
कैसे चेक करें आपका PAN आधार से लिंक हुआ या नहीं, ऐसे लिंक करें पैन और आधार

नई दिल्ली। पैन (PAN) को आधार (AADHAAR) से लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर नजदीक आ गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की तरफ से लगातार चेताया जा रहा है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों का पैन कार्ड आधार से लिंक होना चाहिए. ऐसा नहीं होने पर आपका PAN इनवेलिड हो सकता है। साल 2017 में जब पहली बार यह कानून पेश हुआ तो उस समय कहा गया था कि यदि तय तारीख के अंदर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो पैन अमान्य हो जाएगा।
 
30 सितंबर है आखिरी तिथि
तब से अब तक PAN को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन लगातार बढ़ती गई. अंत में 31 मार्च 2019 को सीबीडीटी की तरफ से इसके लिए 30 सितंबर की तारीख तय कर दी गई। अब जब यह प्रक्रिया पिछले दो साल से भी ज्यादा समय से चल रही है तो ऐसे में काफी लोग ऐसे हैं जो भूल गए कि आखिर उन्होंने अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक कराया भी है या नहीं। इन सबके बीच ऐसे में तमाम लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना आधार लिंक नहीं कराया।
 
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA के तहत ITR फाइल करने वाले हर व्यक्ति के लिए पैन और आधार को लिंक कराना जरूरी है। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि अभी तक भी आपका पैन और आपस में लिंक हुआ या नहीं तो हम आपको बताते हैं किस तरह आप इसकी घर बैठे ही जांच कर सकते हैं।
 
स्टेप-1 : ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
आपका आधार और पैन कार्ड लिंक हुआ या नहीं यह जानने के लिए सबसे पहले आप IncomeTax विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in के होम पेज पर जाएं। यहां आपको बांयी तरफ लिखे Quick links के विकल्प में Link Aadhaar का लिंक मिलेगा। इस पर क्लिक करें।
 
स्टेप-2 : हाइपरलिंक पर क्लिक करें
अब खुलने वाले नए वेबपेज पर ऊपर की तरफ दिए गए 'click here to view the status if you have already submitted Link Aadhaar request' के हाइपरलिंक पर क्लिक करें. अब आपके सामने एक वेबपेज खुलेगा, जिस पर आपसे आधार और पैन कार्ड की डिटेल मांगी जाएगी।
 
स्टेप-3 : ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
यहां पर आप अपनी आधार और पैन कार्ड की डिटेल दर्ज करने के बाद 'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें। अब आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर देख पाएंगे कि आपका पैन कार्ड आधार (AADHAAR) से लिंक हुआ या नहीं।
 
ऐसे लिंक करें पैन और आधार
- पैन-आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
- साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा। यहां आपको 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है। ये जानकारियां देने के बाद आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा।
- ओटीपी को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
- ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वेलिड है या नहीं।
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