प्रखण्ड कार्यालय के सभागार में बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के विरूद्ध कार्यशाला का आयोजन
बाल विवाह एवं दहेज प्रथा समाज में व्याप्त कुरीति एवं अभिशाप: एसडीएम
- बाल विवाह में शामिल होने वाले बराती तो जेल जाएंगे ही उनके साथ टेंट, लाइट, बाजा वाले भी जेल जाएंगे
रक्सौल।अनिल कुमार। प्रखण्ड कार्यालय के सभागार में बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के विरूद्ध जनप्रतिनिधियों को जागरूक करने के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन एसडीएम अमित कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अनुमंडलस्तरीय इस बैठक में रक्सौल, आदापुर प्रखंड के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक को संबोधित करते हुए एसडीएम ने कहा कि बाल विवाह एवं दहेज प्रथा समाज में व्याप्त कुरीति एवं अभिशाप है। जिसे जड़ से मिटाना सभी नागरिकों का दायित्व है। जहां भी बाल विवाह एवं दहेज लेने देने की सूचना प्राप्त हो तो अविलंब व त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन की मदद से इस घटना को रोका जाए।
उन्होंने कहा कि सभी लोगों को यह भी सुचित किया जाए कि जो लोग यह दोनों जघन्य अपराध करते हुए पाए जाएंगे उनके विरूद्ध कानून संगत धाराओं के अंतर्गत उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाल विवाह में शामिल होने वाले बराती तो जेल जाएंगे ही उनके साथ टेंट, लाइट, बाजा वाले भी जेल जाएंगे। इस लिए बारात जाने व शादी का साटा ठीक करने से पूर्व जान ले कि बाल विवाह तो नही हो रहा है।
वही बीडीओ कुमार प्रशांत ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधि अपने-अपने पंचायत में ग्राम सभा व आम सभा कर लोगों को इस कार्यक्रम की जानकारी दें।
समाज कल्याण विभाग के राकेश कुमार ने बताया कि बारह व तेरह साल से कम उम्र में शादी करना कानूनी अपराध है। जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को शिक्षा से जोड़ा जाएगा। उनको विद्यालयों में मिलने वाली छात्रवृति, पोशाक, मिड डे मील सहित सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं रहने के कारण लाभ नहीं मिल पाता है। सरकार की कन्या विवाह योजना, कन्या उत्थान योजना स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। आंगनवाड़ी केन्द्र पर बच्चे व बच्चियों को समय पर टीकाकरण कराया जाए, इसकी जानकारी दी गई।
मौके पर निर्वाचन पदाधिकारी संतोष कुमार सिंह, आदपुर बीडीओ आशीष कुमार मिश्र, मुखिया नयाब आलम, मुखिया पति मधु सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि व कर्मी मौजूद थे।