मोतिहारी। सुगौली। शिवेश झा।
महात्मा गांधी केवीवी के लिए जमीन अधिग्रहण फर्जीवाड़े का मामला अभी शांत भी नही हुआ कि सुगौली में फर्जीवाड़ा कर लाखों रुपये हड़पने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर जांच के बाद डीएम के आदेश पर सुगौली के तत्कालीन सीओ व सीआई सहित तीन अन्य पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
मामले में डीएम के आदेश के आलोक में जिला भू अर्जन पदाधिकारी विजय कुमार ने थाना को आवेदन दे प्राथमिकी दर्ज कराई है। दिए आवेदन के अनुसार थाना के बनकटवा गांव निवासी बीपीन बिहारी सिंह द्वारा जिलापदधिकारी को दिए आवेदन के आधार पर जांच के लिए बनी दो सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। जिनके जांच प्रतिवेदन के आधार पर बीपीन बिहारी सिंह की जमीन जिसका खेसरा संख्या 5949 को बनकटवा गांव निवासी ब्रजकिशोर सिंह के पुत्र विनय कुमार सिंह से खरीद की गई।
जिसे तुरकौलिया थाना के सपही गांव निवासी हशमथ शर्मा के पुत्र सत्येंद्र शर्मा तथा मझौलिया थाना के डुमरी महनवा गांव निवासी लालझरन ठाकुर के पुत्र तुलसी ठाकुर ने खरीद की थी।
आशंका जताई गई है कि जमीन के दाखिल खारिज और एलपीसी बनवाने में तत्कालीन कर्मचारी सह अंचल निरीक्षक बीपीन बिहारी शुक्ल तथा तत्कालीन सीओ बद्री प्रसाद गुप्ता की संलिप्तता उजागर होती है। जिसके बाद उक्त जमीन को छपराबहास स्थित निर्माणाधीन आईओसी प्लांट को 38 लाख 40 हजार में बेच दी थी।
दिए आवेदन के अनुसार तत्कालीन सीओ बक्सर अनुमंडल के चौगाई अंचल में वर्त्तमान में पदस्थापित है। वहीं तत्कालीन कर्मचारी सह सीआई बीपीनबिहारी शुक्ला जिले के कोटवा में पदस्थापित हैं। इन सभी के विरुद्ध धोखाधड़ी एवं फर्जीवाड़े के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
इस बाबत थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि प्राप्त आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।