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बिहार
पति-पत्नी दोनों हुए दिव्यांग तो मिलेगा दो लाख का अनुदान
By Deshwani | Publish Date: 18/2/2018 8:32:50 PM
पति-पत्नी दोनों हुए दिव्यांग तो मिलेगा दो लाख का अनुदान

रामगढ़वा। शेख लड्डू। 
दिव्यांगों को समान अवसर प्रदान करने, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी नियमावली के तहत सरकार ने गत वर्ष ही दिव्यांग विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री निशक्त विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना 2016 लागू कर दिया है। इस योजना के तहत दिव्यांगों के विवाह में थोड़ी गति आई, परंतु अपेक्षित सफलता नहीं मिलते देख सरकार ने दिव्यांगों से शादी करने पर संबंधित व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा विभाग से मिलनेवाले पचास हजार रुपये के अनुदान को बढ़ाकर एक लाख कर दिया है। वर- वधु दोनों के दिव्यांग होने पर दो लाख का अनुदान मिलेगा। यह सुविधा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गये प्रमाणपत्र के आधार पर दिव्यांगों से शादी करनेवाले सभी महिला व पुरुषों को मिल सकेगा। शादी के दो वर्ष के बाद तक आवेदन देने के बाद तक आवेदन देने पर आवेदक को विभाग द्वारा राशि का भुगतान होगा। समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव सुजाता चलाना ने सभी बीडीओको पत्र भेजकर इस योजना के क्रियान्वयन का निर्देश दिया है।
पुनर्विवाह व विवाह विच्छेद पर नहीं मिलेगा लाभ
विवाहोपरांत यह राशि दिव्यांग वर या वधू के खाते में भेजी जाएगी, परंतु दोनों के दिव्यांग होने की स्थिति में जहां दोनों के लिए अलग- अलग राशि मिलेगी, वहीं राशि वधू के खाते में भेजी जाएगी, ताकि किसी भी परिस्थिति में वे अपने जीवन-यापन के लिए इसका उपयोग कर सकें। परंतु पुनर्विवाह या विवाह विच्छेद के बाद पुनर्विवाह की स्थिति में कोई भी व्यक्ति इस योजना के हकदार नहीं होगा। विभागीय निर्देशानुसार अंतरजातीय विवाह की स्थिति में लाभुक दोनों योजना का लाभ ले सकेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा आवेदन की अनुशंसा पर सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा लाभुकों के खाते में यह राशि भेजी जाएगी।

दिव्यांग विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस योजना के तहत काफी सकारात्मक कदम उठाया है। इससे दिव्यांगों के विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा। और उनका जीवन- यापन भी ठीक से हो सकेगा।
जितेंद्र कुमार, बीडीओ
 
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