झारखंड
हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद
By Deshwani | Publish Date: 19/5/2017 2:05:52 PMलोहरदगा। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजीव आनंद की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के दोषी टेलर उरांव उर्फ संजय उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
आरोपी सदर थाना क्षेत्र के भुजानिया गांव निवासी है। गौरतलब है कि 15 जुलाई 2015 को संजय उरांव ने गांव के ही धनी उरांव के घर में घुस कर उसकी पत्नी सुको उरांव को डंडे से बुरी तरह पीट-पीट कर मार डाला था। सुको उरांव उस वक्त एक विवाह समारोह में गया था। जब अभियुक्त उसकी पत्नी की हत्या कर रहा था, उसी वक्त वह वापस घर लौटा और घटना को अंजाम देते देखा।