झारखंड
रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं होने पर देना होगा जुर्माना
By Deshwani | Publish Date: 24/5/2017 11:53:51 AMकोडरमा, (हि. स.)। अगर आपके मकान में रेन वॉटर हारवेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है, तो आपको होल्डिंग टैक्स के साथ-साथ उसका 50 फीसदी जुर्माना भी देना होगा। यह 2017 के एक अप्रैल से प्रभावी हो गया है। झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली 2013 में यह प्रावधान है। इधर, झुमरीतिलैया नगर पर्षद ने भी जुर्माना की वसूली शुरू कर दी है।
गौरतलब है कि अगर किसी के घर सालाना होल्डिंग टैक्स एक हजार रुपया है, तो वाटर हारवेस्टिंग की व्यवस्था नहीं होने पर 500 रुपया जुर्माना देना होगा जो कुल 1500 रुपया जमा करना होगा। हारवेस्टिंग सिस्टम नहीं रहने पर जुर्माना उन्हीं मकानों या व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से लिया जाएगा, जिनका निर्माण 300 वर्ग मीटर यानी 3228 वर्ग फीट या उससे अधिक क्षेत्र पर किया है। सरकार ने वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करने के लिए एक साल की मोहलत दी थी। इसलिए एक अप्रैल 2017 से जुर्माना की वसूली शुरू कर दी गई है।
रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम नहीं करने पर दंडनात्मक कार्रवाई करने का सरकार का उद्देश्य भूमिगत जलस्तर को बढ़ाना है। बिना वाटर हारवेस्टिंग में भी नक्शा पास नहीं किया जायेगा। वहीं नहीं रहने पर 50 प्रतिशत का जुर्माना भी देना होगा।