रांची। झारखंड में आज (मंगलवार) से करीब 3000 बसों का परिचालन शुरू हो जायेगा। परिवहन विभाग ने बसों के परिचालन के लिए दिशा निर्देश (एसओपी) भी जारी कर दिया है। इसके तहत बसों में मौजूद सीट के मुकाबले आधे यात्री ही बैठाये जायेंगे। बस संचालकों ने भी दोगुना किराया वसूलने का निर्णय लिया है। सोमवार को किराये की नयी सूची जारी कर दी गयी। यह जानकारी झारखंड बस ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एसएन सिंह व रांची बस ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ष्ण मोहन सिंह ने दी है। इन्होंने कहा कि जब तक कोविड-19 की गाइड लाइन प्रभावी रहेगी, तब तक दोगुना किराया प्रभावी रहेगा।
गौरतलब है कि रांची सहित अन्य जिलों के एसोसिएशन ने स्थानीय प्रशासन के साथ बसों के परिचालन को लेकर बैठक की थी। इसमें प्रशासन की ओर से संचालकाें को परिवहन विभाग के आदेश के तहत ही बसों का परिचालन किये जाने को कहा गया। हालांकि बस के किराये को लेकर प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गयी।
किस बस में कितने यात्री बैठेंगे
52 सीट 26, 48 सीट 24, 32 सीट 16, 22 सीट 11, 12 सीट 06
परिवहन विभाग का दिशा निर्देश
- जिन व्यक्तियों ने कोविड टेस्ट का सैंपल दिया है, उन्हें टेस्ट रिपोर्ट आने तक बस से यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
- परिवहन विभाग से निबंधित और सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी परमिट पर ही बसें चलेंगी। परमिट को ही पास माना जायेगा।
- परमिट में दर्ज स्टाॅपेज पर ही बसें रुकेंगी। इसकी अनदेखी पर डिजास्टर मैनेजमेंट व एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
- यात्रियों को मास्क, फेसकवर और ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा। फेस शिल्ड पहनना और भी ज्यादा सुरक्षित रहेगा।
- ड्राइवर व कंडक्टर के लिए मास्क और फेस शिल्ड पहनना जरूरी। बस में सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना होगा।
- वाहनों के रुकने के स्थान, बस से यात्रियों के उतरते व चढ़ते समय सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
- बस में चढ़ने से पहले हर यात्री की थर्मल स्कैनिंग होगी। सामान्य से अधिक तापमान होने पर बस में नहीं चढ़ पायेंगे।
- यात्रा के दौरान, चालक, बस स्टाफ या कोई भी यात्री धूम्रपान, गुटखा, पान, खैनी व तंबाकू उत्पाद का सेवन नहीं करेंगे।
- सार्वजनिक स्थान, बस स्टैंड पर इधर-उधर थूंकने पर प्रतिबंध।
- यात्री व बस चालकों को स्मार्ट फोन रहने पर ‘आरोग्य सेतु एेप’ डाउनलोड कर उसे ऑन रखने को कहा गया है।
- बसों में स्प्रे सेनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। हर बार यात्रियों के बैठने के पूर्व सीटों को सेनिटाइज करना होगा।
- यात्रा के दौरान सामान बस की डिक्की में रखना अनिवार्य किया गया है।
- 65 वर्ष से ऊपर के लोगों, गर्भवती महिलाओं व दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गयी है।
- ड्राइवर के केबिन में किसी भी यात्री का प्रवेश नहीं होगा। न ही कोई यात्री उस केबिन में बैठेंगे। केबिन नहीं रहने पर प्लास्टिक व पर्दे का इस्तेमाल कर ड्राइवर को यात्रियों से दूर रखना होगा।
- बस में सफर करने वाले यात्रियों का ब्योरा रखना अनिवार्य होगा.
- यात्रियों को भी बसों का नंबर व यात्रा की तिथि का डिटेल रखना होगा।
- बस मालिकों को भी स्टाफ का नंबर व डिटेल रखना होगा।