चारा घोटाला से जुड़े एक मामले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 सितंबर तक टली
रांची। चारा घोटाला से जुड़े एक मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल टाल दी है। इस मामले में अब 11 सितंबर को सुनवाई होगी।
झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को चाईबासा कोषागार से अधिक निकासी मामले में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। लालू की बिगड़ती तबीयत को जमानत का कारण बताया गया। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई।
न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया कि सीबीआई के वकील बीमार हैं, इसलिए सुनवाई की तारीख बढ़ा दी जाए। अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 सितंबर के लिए टाल दी।
लालू यादव के वकील के अनुसार दायर की गई जमानत याचिका में कहा कि लालू यादव ने अब निर्धारित सजा की आधी अवधि पूरी कर ली है और उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। वो कई तरह की बीमारी से पीड़ित हैं। इसको आधार बनाकर दायर इस याचिका में संभावना जताई जा रही है कि शायद लालू को जमानत मिल जाए।
बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी जोर-शोर से चल रही है। ऐसे में चुनाव से पहले लालू यादव की जमानत की सुनवाई काफी अहम मानी जा रही थी। लालू प्रसाद इन दिनों रांची के रिम्स में अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड से रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट किया गया है।
बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को चाईबासा कोषागार से 1992-93 में 33 करोड़ 67 लाख रुपये गबन के मामले में पांच साल की सजा सुनाई है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव सजा काट रहे हैं। चारा घोटाला करीब साढ़े नौ सौ करोड़ रुपये का है।