झारखंड
चारा घोटाला मामला: चाईबासा कोषागार से निकासी मामले में 16 दोषियों को सजा, 7 लाख तक जुर्माना
By Deshwani | Publish Date: 29/5/2019 1:54:38 PMरांची। चारा घोटाला के चाईबासा कोषागार से फर्जी कागजात के आधार पर 37.70 करोड़ रुपये की निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज 16 दोषियों को सजा सुनायी। इनमें 11 लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनायी। जबकि पांच अन्य को 4-4 साल की सजा सुनायी गयी। इन लोगों पर अधिकतम 7 लाख और न्यूनतम 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को इस मामले में पहले ही सजा हो चुकी है। रांची स्थित सीबीआई के विशेष जज एसएन मिश्रा ने आज चारा घोटाला के केस संख्या आरसी20/96 में लालू के अलावा 16 अन्य लोगों को दोषी पाया गया था, जिन्हें अब सजा सुनायी गयी है।
ज्ञात हो कि लालू प्रसाद यादव इन दिनों रांची में अपनी सजा काट रहे हैं। बीमार होने की वजह से वह रिम्स में भर्ती हैं। चारा घोटाला मामले में लालू यादव पहली बार 30 जुलाई, 1997 को जेल गये थे। बाद में उन्हें 12 दिसंबर, 1997 को रिहा कर दिया गया।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पर 5 अप्रैल, 2000 को आरोप तय किया गया। वर्ष 2017 में रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें सजा सुनायी और लालू प्रसाद यादव तब से जेल में बंद हैं।