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अलकतरा घोटाला : इलियास हुसैन समेत तीन दोषियों को चार साल जेल की सजा और दो लाख रुपये जुर्माना
By Deshwani | Publish Date: 27/9/2018 2:48:14 PM
अलकतरा घोटाला : इलियास हुसैन समेत तीन दोषियों को चार साल जेल की सजा और दो लाख रुपये जुर्माना

रांची। रांची की सीबीआई अदालत ने बिहार के 26 साल पुराने बहुचर्चित अलकतरा घोटाले में आज पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत तीन आरोपितों को दोषी करार देते हुए चार साल जेल की सजा सुनायी है। साथ ही सभी दोषियों को दो लाख रुपये जुर्माना भरने की भी सजा सुनायी है। अदालत ने जुर्माने की राशि अदा नहीं किये जाने पर अतिरिक्त सजा का आदेश भी दिया है। 

 
 
 
जानकारी के मुताबिक, रांची स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्र की अदालत ने बहुचर्चित अलकतरा घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत तीन आरोपितों को दोषी करार देते हुए चार साल जेल की सजा सुनायी है। पूर्व मंत्री इलियास हुसैन बिहार की डेहरी से राजद के विधायक थे। वह राजद के कद्दावर नेता हैं और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं। 
 
 
वर्ष 1992 से लेकर 1994 के बीच पथ निर्माण विभाग द्वारा चतरा में हल्दिया वाया बरौनी अलकतरा का ट्रांसपोर्टेशन करना था। लेकिन, 375 मीट्रिक टन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ। इससे बिहार सरकार को करीब 18 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई थी। इसके बाद सीबीआई ने वर्ष 1997 में घोटाले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई ने प्राथमिकी में पूर्व मंत्री इलियास हुसैन, मंत्री के निजी सचिव शहाबुद्दीन और जनार्दन प्रसाद को आरोपित किया था। घोटाले को लेकर सीबीआइ ने कुल 45 गवाहों को अदालत में पेश किया। 
 
 
वर्ष 1994-95 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में 39 लाख रुपये का अलकतरा घोटाला मामले में पटना की सीबीआई की अदालत ने पिछले साल जून माह में बरी कर दिया था। यह मामला सुपौल से जुड़ा हुआ था, जहां 39 लाख रुपये के अलकतरा का घोटाला सामने आया था। इस मामले में छह लोगों को आरोपित किया गया था। 
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