झारखंड
एनएच-33 निर्माण मामला: खनन विभाग ने लगाया मधुकॉन कंपनी पर 16 करोड़ रुपये जुर्माना
By Deshwani | Publish Date: 1/8/2018 3:56:07 PMरांची। रांची-जमशेदपुर एनएच 33 के निर्माण को लेकर सीबीआई जांच के दायरे में आ चुकी मधुकॉन कंपनी पर एक और शिकंजा कस गया है। पूर्वी सिंहभूम जिला खनन विभाग की ओर से कंपनी को पंद्रह दिन के भीतर लगभग 16 करोड़ रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया गया है। जिला खनन पदाधिकारी व्यंकटेश प्रसाद सिंह ने कंपनी को इस संबंध में नोटिस भेज दिया है। विभाग ने पिछले साल भी कई बार नोटिस भेजा, जिसके बाद कंपनी ने अंडरटेकिंग देकर जुर्माना जमा करने की बात कही। लेकिन अबतक पैसे जमा नहीं किए। अब जुर्माना बढ़कर 16 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। पूर्वी सिंहभूम जिला खनन विभाग ने 15 दिन के अंदर यह राशि जमा कराने का आदेश दिया है।
दरअसल नियम के अनुसार विभाग की ओर से स्वीकृत खनन पट्टे से ही कंपनी को रोड मेटेरियल का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन मधुकॉन ने गिट्टी, बालू, मिट्टी और बोल्डर जैसे रोड मेटेरियल अवैध रूप से हासिल कर सड़क निर्माण में लगाया। इस प्रकार कंपनी इन मेटेरियल का वैध चालान पेश नहीं कर पाई। साथ ही बारीडीह और आमचुड़ियाज में अवैध लघु खनिज का भंडारण किया, जिसके लिए अलग से लगभग 21 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर मधुकॉन को 16 करोड़ 10 लाख 28 हजार 581 रुपये बतौर जुर्माना देना पड़ेगा।
गौरतलब है कि एनएच-33 के अधूरे निर्माण को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इसको लेकर भी मधुकॉन कंपनी सीबीआई जांच के घेरे में आ गई है, क्योंकि रोड का निर्माण मधुकॉन ही कर रही थी।