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झारखंड
नाबालिग छात्रा से छेड़खानी में दो को 4-4 वर्ष की सजा
By Deshwani | Publish Date: 29/7/2018 2:37:34 PM
नाबालिग छात्रा से छेड़खानी में दो को 4-4 वर्ष की सजा

 धनबाद। एक नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ छेड़खानी और अश्लील हरकत करने के मामले में शनिवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश राजकमल मिश्रा की अदालत ने जेल में बंद झरिया निवासी नीर अजहर व मो डबलू उर्फ सलीम (ड्राइवर) को पोक्सो एक्ट की धारा 8 में चार-चार वर्ष सश्रम कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना, जबकि पोक्सो एक्ट की धारा 12 में दो-दो वर्ष कैद व तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी।

 
दोनों धाराओं की सजा एक साथ चलेगी। फैसला सुनाये जाने के वक्त लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय भी मौजूद थे। ज्ञात हो कि पीड़िता के पिताजी की चार पहिया वाहन को मो डबलू उर्फ सलीम चलाता था। वह पीड़ित छात्रा को प्रत्येक दिन स्कूल ले जाता और ले आता था। उसके साथ गाड़ी में नीर अजहर भी जाता था। दोनों वर्ष 2017 के सितंबर 17 से अक्तूबर 17 की अवधि में छात्रा को स्कूल ले जाने और ले आने के दौरान उसके साथ अश्लील हरकत किया करते थे। जब पीड़ित छात्रा ने इसकी जानकारी अपने पिता को दी तब उसने सरायढेला थाना में दोनों आरोपियों के खिलाफ कांड संख्या 221/17 दर्ज कराया। 
 
मटकुरिया गोलीकांड में हाइकोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा : झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में बीसीसीएल व जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा मटकुरिया कोलबोर्ड कॉलोनी में अवैध कब्जा हटाने के दौरान हुई हिंसक झड़प व फायरिंग मामले की सुनवाई शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि रंजन की अदालत में हुई। अदालत हाइकोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दे रखा है।
 
अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि मुकर्रर कर दी। विदित हो कि 27 अप्रैल 2011 को जब बीसीसीएल प्रबंधन व जिला प्रशासन की संयुक्त टीम मटकुरिया कोल बोर्ड कॉलोनी में क्वार्टरों से अवैध कब्जा हटाने पहुंची तभी आंदोलनकारियों व जिला प्रशासन के बीच हिंसक झड़प व पत्थरबाजी व फायरिंग शुरू हो गयी। जिसमें कई लोग घायल हो गये। धनबाद के तत्कालीन एसपी रविकांत धान भी पत्थर लगने से जख्मी हुए थे। पूर्व एसडीओ जार्ज कुमार ने बैंक मोड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
 
 
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