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झारखंड
हाईकोर्ट ने दिया रांची-जमशेदपुर रोड की सीबीआइ जांच का आदेश
By Deshwani | Publish Date: 26/7/2018 12:42:10 PM
हाईकोर्ट ने दिया रांची-जमशेदपुर रोड की सीबीआइ जांच का आदेश

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची-जमशेदपुर रोड कार्य के लिए मिली राशि के विचलन की जांच सीबीआई करेगी। झारखंड हाइकोर्ट ने कल इससे संबंधित मामले की जांच करने का आदेश सीबीआई को दिया है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की खंडपीठ ने मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। भारत सरकार के कॉरपोरेट मंत्रालय की सीरियस फ्रॉड इंवेस्टीगेशन अॉर्गेनाइजेशन (एसएफआइअो) को सीलबंद प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की प्रति सीबीआइ को हैंड ओवर करने और जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। साथ ही नेशनल हाइवे अथॉरिटी अॉफ इंडिया (एनएचएआइ) को भी संबंधित दस्तावेज सीबीआइ को उपलब्ध कराने को कहा है। 

 मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि रांची-जमशेदपुर रोड के फोर लेनिंग पर 80 प्रतिशत राशि खर्च होने के बाद 50 प्रतिशत कार्य दिखाया गया। दोनों में भारी अंतर है। एनएचएआइ, कांट्रेक्टर व बैंक के आपसी विवादों से जनहित का नुकसान नहीं होना चाहिए। असीमित काल तक के लिए मामले को लंबा खींचने का मौका नहीं दिया जा सकता है। जनहित में रांची-जमशेदपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का जल्द बनना जरूरी है। सड़क निर्माण कार्य जारी रहना चाहिए। कार्य किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं चाहिए। 

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