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झारखंड
‘अशोक नगर आवासीय कॉलोनी में चले रहे सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का लाइसेंस रद्द करें निगम’
By Deshwani | Publish Date: 24/7/2018 3:24:37 PM
‘अशोक नगर आवासीय कॉलोनी में चले रहे सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का लाइसेंस रद्द करें निगम’

रांची। शहर के सबसे पॉश इलाकों में से एक अशोक नगर में चल रही सभी कॉमर्शियल एक्टीविटी को रद्द करने के लिए अशोक नगर सोसाइटी को कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा। वहीं इस तरह के संचालित कार्यों के लिए निगम अब किसी तरह का कोई भी ट्रेड लाइसेंस जारी नहीं करेगा। यह निर्णय सहकारी समिति की सचिव पूजा सिंघल की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में लिया गया। इस दौरान रांची उपायुक्त, आवास बोर्ड और रांची नगर निगम के अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

 उन्होंने कहा कि अशोक नगर आवासीय कॉलोनी स्थित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का लाइसेंस 24 घंटे के अंदर रद्द करने का निर्देश रांची नगर निगम को दिया है। आदेश के आलोक में यहां 23 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का लाइसेंस रद्द भी कर दिया गया है। अब तक 51 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नगर निगम ने चिह्नित किया है। कल अशोक नगर हाउसिंग सोसाइटी में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन की समीक्षा विभागीय सचिव पूजा सिंघल ने की।

इसमें रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे, सहकारिता विभाग के निबंधक श्रवण साय, आवास बोर्ड के सचिव और सहकारिता विभाग के अधिकारियों हिस्सा लिया। बैठक में सभी 508 प्लॉट का पूरा ब्योरा देने का निर्देश दिया गया। अशोक नगर परिसर में चल रहे व्यावसायिक गतिविधि की जानकारी देने का काम सोसाइटी का भी है। ऐसे में सोसाइटी को शो-कॉज जारी करते हुए यह जानकारी देने को कहा गया है कि अब तक उन्होंने क्या-क्या किया? अगर सोसाइटी ने झारखंड को-ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट-41 के तहत ऐसा नहीं किया है, तो उस पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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