रांची। हाई प्रोफाइल तारा शाहदेव लव-जिहाद मामले में रांची में फैमिली कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। शूटर तारा शाहदेव को उसके पति रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन से तलाक मिल गया है। रांची फैमिली कोर्ट के जज पीके गौतम की अदालत ने तारा शाहदेव के केस का फैसला सुनाया।
तारा शाहदेव ने तलाक के लिए याचिका दायर की थी और रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन पर धारा 12 (1)(c) ओर 13 (1)(1a) के अंतर्गत विवाह विच्छेद और प्रताड़ना के आरोप लगाया था। 24 मई को इस मामले में अंतिम सुनवाई हुई थी और तारा शाहदेव के पक्ष में जहां तीन गवाह पेश हुए वहीं रकीबुल हसन की तरफ से एक गवाह की पेशी हुई।
सुनवाई के दौरान तारा शाहदेव की ओर से अधिवक्ता आशुतोष पांडेय ने पक्ष रखा। उन्होंने न्यायालय को बताया कि यह विवाह अवैध है। धर्म को छुपाकर रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल ने तारा के साथ शादी की। साथ ही शादी के बाद उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। इसलिए तारा शाहदेव के संबंध विच्छेद से संबंधित आवेदन को स्वीकार करते हुए शादी को खंडित किया जाए।
गवाही के दौरान तारा शाहदेव ने 40 पन्ने का शपथ पत्र अदालत में दायर किया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि रंजीत सिंह कोहली ने धोखे से उससे शादी की। जबरन निकाहनामा कराया। शादी के दिन तक कोहली को वह सिख समझ रही थी। शादी के बाद पता चला कि वह मुस्लिम समुदाय का है।
गवाही के दौरान तारा ने रंजीत सिंह कोहली के खिलाफ पूर्व में दर्ज कराई धोखाधड़ी, जबरन धर्म परिवर्तन कराने, प्रताड़ित करने आदि से संबंधित प्राथमिकी की कॉपी, धारा 164 के तहत दर्ज बयान की कॉपी, हाई कोर्ट के आदेश आदि से संबंधित दस्तावेज न्यायालय को सौंपा।
गौरतलब है कि तारा शाहदेव ने फैमिली कोर्ट में छह जनवरी को तलाक की याचिका दाखिल की थी। दायर याचिका में तलाक की मांग करते हुए तारा ने रंजीत पर अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया और कहा कि उसकी शादी 7 जुलाई 2014 को रांची के एक बड़े होटल में रंजीत के साथ हुई थी। शादी के बाद उसे प्रताड़ित किया गया। अमानवीय व्यवहार किया गया और अमानवीय शारीरिक संबंध बनाया गया। धमकी भी दी गई।