रांची । सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गांधी मेडिकल (एमजीएम) कॉलेज, जमशेदपुर में सीटें कम करने संबंधी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने एमसीआइ के फैसले पर रोक लगाते हुए झारखंड सरकार को तीन महीने के अंदर आवश्यक सुधार करने को कहा है। एमसीआइ ने पठन-पाठन संबंधी कमियों का हवाला देते हुए एमजीएम की कुल सीटें चालू सत्र के लिए 100 से घटा कर 50 कर दी थी। इसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गयी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने एमजीएम की सभी 100 सीटें सशर्त बहाल करते हुए राज्य सरकार से कहा है कि वह तीन माह के अंदर मेडिकल कॉलेज की सभी कमियां दूर कर ले।
एमजीएम में सभी...
इसके बाद एमसीआइ फिर से कॉलेज का निरीक्षण कर अपना अनुमोदन देगा। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित कमियों को दूर करने के लिए मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को जिम्मेवार बनाया है। दोनों अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित रूप से दिया है कि तय समय में आवश्यक सुधार कर लिया जायेगा। एमसीआइ ने देश भर के कई मेडिकल कॉलेजों की कुल 10400 सीटें कम कर दी थी। इसमें एमजीएम कॉलेज की सीटें भी शामिल थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने एमसीआइ
के फैसले पर लगायी रोक
तीन माह में कमियां दूर करने का आदेश
अधिकारियों ने दिया लिखित आश्वासन
एमसीआइ ने जो कमियां बतायी हैं, उन्हें दूर करने की कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी है। कॉलेज के कई विभागों में रिक्त पदों के लिए साक्षात्कार लिये गये हैं। आधारभूत संरचना को भी मजबूत किया जा रहा है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सीटें अब कम नहीं होंगी।
- निधि खरे, सचिव, स्वास्थ्य विभाग