झारखंड
मुख्यमंत्री आवास घेराव का मामला: यशवंत सिन्हा समेत चारों आरोपी बरी
By Deshwani | Publish Date: 18/6/2018 2:04:46 PMरांची। दस साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के आवास के घेराव, बेरिकेडिंग तोड़ने के मामले में सिविल कोर्ट की जज वैशाली श्रीवास्तव ने आज पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिन्हा समेत चार आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने मामले में साक्ष्य न पेश किए जाने के बाद ये फैसला सुनाया है। यशवंत सिन्हा के अलावा इस मामले में संजय सेठ, पूर्व सांसद अजय मारू और पूर्व सांसद यदुनाथ पांडेय आरोपी थे। कोर्ट में इन्होंने पेशी के दौरान खुद को बेकसूर बताया था।
दस साल पहले के इस मामले में रांची में सीएम आवास घेरने के दौरान अवैध मजमा लगाने और पुलिस बैरिकेटिंग तोड़ने का इन लोगों पर आरोप लगा था। सुनवाई के दौरान आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोप को निराधार बताया था। उस समय सूबे के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा थे।
मामला 12 मई 2008 का है। भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का आवास घेरने जा रहे थे। इन लोगों पर आरोप लगा था कि इन्होंने रांची के हॉट लिप्स चौक पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया। साथ ही नाजायज मजमा लगाकर बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया और प्रतिबंधित क्षेत्र में बैठ गये। इस संबंध में तत्कालीन सीओ रंजीत सिन्हा के बयान पर गोंदा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसके बाद रांची सिविल कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई।