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झारखंड कैबिनेट का फैसला, प्राकृतिक आपदा ग्रस्त परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाने की दी स्वीकृति
By Deshwani | Publish Date: 29/5/2018 6:44:18 PM
झारखंड कैबिनेट का फैसला, प्राकृतिक आपदा ग्रस्त परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाने की दी स्वीकृति

रांची। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के लाभुकों के चयन में कतिपय प्रावधान जोड़ने की स्वीकृति दी गई। इससे पहले सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर लाभुकों के चयन की प्राथमिकता दी गई थी। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत जिला द्वारा सत्यापित 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की आवास विहीन या एक कमरे तक के कच्चे मकान में रहने वाले विधवा मुखिया वाले परिवार जिनकी मासिक आय ₹5000 से कम हो वैसे परिवारों का नाम सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 में नहीं हो तब भी उनके परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही बाढ़ भूकंप भूस्खलन ओलावृष्टि आगजनी हाथी के प्रकोप से प्रभावित परिवार एवं एकल परित्यक्त महिलाएं जो स्वयं आवास बनाने में समर्थ नहीं है वैसे परिवार या महिलाओं को भी इस योजना के तहत आवास स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया। इन लाभुकों की स्वीकृति उपायुक्त द्वारा संतुष्टि के आधार पर दी जाएगी। साथ में, प्राकृतिक आपदा में प्रभावित लाभुकों का आवास स्वीकृत करने के पहले उपायुक्त का संतुष्ट होना आवश्यक है कि इसके लिए गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग अथवा वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पूर्ण मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है। बाबासाहेब आंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लक्ष्य का अधिकतम 25% तक ही प्राकृतिक आपदा ग्रस्त मामलों में संबंधित लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी जाएगी।


* साईनाथ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 एवं उषा मार्टिन विश्वविद्यालय, (संशोधन) विधेयक, 2018 के प्रारूप को अनुमोदन की स्वीकृति दी गई। इसके द्वारा दोनो ही विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (II) को विलोपित किया गया है जिसके तहत अब प्रशासक मण्डल की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय किसी महाविद्यालय अथवा अन्य संस्था को सम्बद्ध नहीं कर सकेंगे।


*विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों में पी. एल. खाता केमाध्यम से वेतन भुगतान के संबंध में स्वीकृति दी गई।


* झारखण्ड उर्जा विकास निगम लि0 को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए उर्जा सामान्य (गैर वेतन ) मद में व्यय के लिए रू. 369,00,00,000 (तीन अरब उनहत्तरकरोड़ मात्र) प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।


* उर्जा विभाग के प्रस्ताव विश्व बैंक  सम्पोषित झारखण्ड पावर सिस्टम इम्प्रुवमेंट प्रोजेक्ट (जेपीएसआईपी) के आईटी फेज-II परियोजना के  कार्यान्वयन के लिए449.20 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गईतथा  वित्तीय वर्ष 2018-19 में इंटीग्रेटेड पवारडेवलपमेंट स्कीम के आईटी फेज-II योजना के लिए 26.97 करोड़ रूपये व्यय करने की  स्वीकृति दी गई।

 

* कृषि विज्ञान केन्द्र को कृषि के साथ-साथ मुर्गी पालन/मछली पालन/दुग्ध उत्पादन/बकरी पालन एवं सुकरपालन हेतु  ब्रीडिंग सेन्टर के रूप में विकसित करने के साथ-साथ जिला स्तर पर माॅडल  प्रशिक्षण केन्द्र के रूपमें विकसित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू. 2652.85 लाख (छब्बीस करोड़ बावन लाख पचासी हजार रूपये) मात्र की  स्वीकृति दी गई।


* झारखण्ड श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2018 की स्वीकृति दी गई।


* चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में ध्रुव हेलिकाप्टर केपरिचालन हेतु संविदा पर नियुक्त चीफ पायलट, पायलट,एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, क्वालिटी  मैनेजर एवंटेक्निशियन का भुगतान  मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस-001निदेशन और प्रशासन-04 अधीक्षक के अंतर्गत  संविदा भत्ता से किये जाने हेतु झारखण्ड  आकस्मिकता निधि सेकुल रू. 1,96,09,000/- (एक करोड़ छियान्वे लाख नौहजार रूपये) मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृती दी गई है।*


* सरायकेला के संजय नदी पर दुगनी बराज योजना जिसमें gate and its allied works including Civil, Mechanical works (with Design of Gates and hoisting arrangements, Electrical & SCADA कार्य हेतु न्यूनतम  निविदादाता की राशि परिणाम विपत्र की राशि से10 प्रतिशत से अधिक होनेकी निर्धारित  अधिसीमा को इस कार्य के लिये बढ़ाकर19.88 प्रतिशत करने की  स्वीकृति दी गई।


* खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार,  बाजार फीस नियमावली, 2010 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।


*पथ निर्माण विभाग अंतर्गत 2.5 (ढ़ाई) करोड़ रूपयेसे अधिक लागत के कार्यों हेतु लागू Standard Bidding Document के कतिपय कंडिकाओं मेंसंशोधन की स्वीकृति दी गयी।


* राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची अंतर्गत ट्रामा सेन्टरएवं पेईंग वार्ड की स्थापना हेतु 225 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी।


* अखिल भारतीय सेवायें (गोपनीय पंजियाँ) 1970 केआलोक में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों केकार्यों पर वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखनहेतु प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण प्राधिकारों कानिर्धारण की  स्वीकृति दी गई ।


* झारखण्ड राज्य बिवरेज काॅरपोरेशन लिमिटेड कालाभांश 10 प्रतिशत से 6 प्रतिशत करने एवं मदिरापरिवहन के क्रम में अधिरोपित किये जानेवाले  उत्पाद परिवहन कर में आंशिक बढ़ोत्तरी करने की स्वीकृति दी गई।


* राज्य के पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन भोगियों को देय नियत चिकित्सा भत्ता में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गयी।


* झारखण्ड राज्य की नई राजधानी परिसर (Core Capital Area), साईट-1 एच0ई0सी0 क्षेत्र कोविकसित करने हेतु तैयार मास्टर प्लान के अनुसारनिर्मित किये जाने वाले विभिन्न भवनों के बढ़े हुये क्षेत्रफल पर  अतिरिक्त परामर्शी शुल्क देय की  स्वीकृति।*


*राज्य के सोलह जिलों के जिला अस्पताल एवं मेडिकल कालेज अस्पतालों में  डायलिसिस केन्द्र Public Private Partnership  के रूप में स्थापित करने की स्वीकृति दी गयी। 

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