झारखंड
हिरासत में लिये गए राजद विधायक भोला यादव, एक लाख के निजी मुचलके पर मिली जमानत
By Deshwani | Publish Date: 18/5/2018 3:41:25 PMरांची। आरजेडी विधायक भोला यादव को आज न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश जारी किया गया। हालांकि उन्हें तुरंत ही जमानत पर छोड़ दिया गया। गौरतलब है कि भोला यादव चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सजा सुनाने के बाद कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी की थी। इस मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया था।
खबरों के मुताबिक अवमानना का नोटिस मिलने के बाद भोला यादव को कोर्ट में पेश होना था लेकिन वह पेश नहीं हुए थे। वहीं, आज भोला यादव कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने उन्हें तुरंत हिरासत में लेने का आदेश दिया। हालांकि उन्हें तुरंत ही बेल बांड भरने के बाद जमानत देने का आदेश भी दिया गया। कोर्ट ने भोला यादव को एक लाख रुपये का बेल बांड भरकर जमानत देने का आदेश दिया। इसके बाद भोला यादव ने बेल बांड भरकर जमानत ले ली।
गौरतलब है कि दुमका कोषागार मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को 24 मार्च को कोर्ट ने दो अलग-अलग धाराओं के तहत 7-7 साल की सजा सुनायी थी। कोर्ट के फैसले के बाद भोला यादव ने मीडिया से कहा कि कोर्ट ने दुर्भावना से ग्रसित होकर यह फैसला दिया है। जिसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था।