झारखंड
चारा घोटाला: लालू की जमानत याचिका खारिज, अगली सुनवाई 4 मई को
By Deshwani | Publish Date: 20/4/2018 1:11:43 PMरांची। चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 4 मई को होगी। लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई तीन बार स्थगित की जा चुकी है। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआई से रिम्स और एम्स की रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
गौरतलब है कि मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने गत 24 मार्च को इस घोटाला से जुडे़ दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में 14 साल के कारावास और 60 लाख रूपये के अर्थदंड की सजा पर एक अखबार में छपे भोला यादव के उस बयान कि दुर्भावनाग्रस्त होकर फैसला दिया गया। अदालत की अवमानना बताते हुए उन्हें आज स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए गत 3 अप्रैल को एक नोटिस जारी की थी। सिंह ने इस मामले में आज भोला यादव के अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जाने का निर्देश दिया।