झारखंड
चारा घोटालाः दुमका कोषागार अवैध निकासी मामले में 37 लोगों को सजा
By Deshwani | Publish Date: 19/4/2018 4:10:35 PMरांची। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आज दुमका कोषागार से करीब 34.91 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला मामले में 37 दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी लोगों को साढ़े तीन वर्ष से लेकर 14 साल तक की कैद की सजा सुनाई। जिन दोषियों को सजा सुनाई गई, उसमें पशुपालन विभाग के अधिकारी, डॉक्टर और आपूर्तिकर्ता शामिल हैं। इसके अलावा सभी दोषियों को कुल मिलाकर 29 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा करने के आदेश भी दिए गए हैं। फैसला सुनाते हुए अदालत ने सभी दोषी और ट्रायल के दौरान मृत अभियुक्तों की एक जनवरी 1990 के बाद की संपत्ति की जांच ईडी से कराने और जांच में सीबीआइ को सहयोग करने का आदेश दिया है। संपत्ति अवैध पाए जाने पर उसे जब्त करते हुए सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश दिया है।
अदालत ने बीते 9 अप्रैल को 37 लोगों को दोषी करार दिया था. वहीं, इस मामले में पांच आरोपियों को बरी कर दिया था. इस मामले में दोषियों में लालू यादव का नाम शामिल नहीं था. अदालत ने तत्कालीन पशुपालन विभाग के क्षेत्रीय निदेशक ओपी. दिवाकर को 14 वर्ष की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उन्हें साजिश रचने के लिए सात वर्ष की सजा और अन्य सात वर्ष की सजा भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत सुनाई गई है।
पशुपालन विभाग के ही तीन पूर्व कर्मचारियों को सात वर्ष की सजा सुनाई गई है और प्रत्येक पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। बाकी 33 दोषियों को साढ़े तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है, और प्रत्येक पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।