रांची। दुमका कोषागार से निकासी के दूसरे केस में सीबीआइ की विशेष अदालत ने सजा का एलान कर दिया है। ओपी दिवाकर को 14 साल की सजा सुनायी गयी है, जबकि तीन सप्लायरों को 7-7 साल की सजा सुनायी गयी है। 33 अन्य आरोपियों को साढ़े तीन साल की सजा सुनायी गयी है। सभी लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
3.5-3.5 साल की सजा और 50 लाख रुपये जुर्माना
विमल कांत दास, मनोरंजन प्रसाद, मनोज कुमार श्रीवास्तव, फ्रेडी केरकेट्टा, दिनेश्वर प्रसाद शर्मा, कृष्ण कुमार प्रसाद, कृष्ण मुरारी साह, नंद किशोर प्रसाद, पंकज मोहन भूई, पीतांबर झा, अनिल कुमार सिन्हा, अरुण कुमार, पार्टनर, रघुनंदन प्रसाद, राधा मोहन मंडल, शशि कुमार सिन्हा, सर्वेंदु कुमार दास, हेमेंद्र नाथ वर्मा, अजित कुमार सिन्हा, अजित कुमार वर्मा, राकेश कुमार अग्रवाल, राम अवतार शर्मा, रवि कुमार सिन्हा, विनोद कुमार झा, दिनेश कुमार सिन्हा, गोपी नाथ दास, हरीश चंद्र अग्रवाल, मोहिन्द्र सिंह बेदी, प्रकाश कुमार लाल, राकेश गांधी उर्फ सुनील गांधी, संजय शंकर, संजय अग्रवाल, सुनील कुमार सिन्हा, और सुशील कुमार सिन्हा।