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झारखंड
अवैध निकासी मामले में कोर्ट ने 37 लोगों को दोषी करार देते हुए 5 को किया आरोपमुक्त
By Deshwani | Publish Date: 9/4/2018 11:56:26 AM
अवैध निकासी मामले में कोर्ट ने 37 लोगों को दोषी करार देते हुए 5 को किया आरोपमुक्त

 रांची। आज चारा घोटाला से जुड़े एक और मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। यह मामला दुमका कोषागार से फर्जी कागजात के आधार पर की गई निकासी के दूसरे मामले है। इस मामले में रांची के सीबीआइ की विशेष अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने 34 करोड़ के घपले से जुड़े मामले में 37 लोगों को दोषी करार देते हुए पांच को बरी कर दिया है। सीबीआइ की ओर से अदालत में 197 गवाही करायी गयी, जबकि बचाव पक्ष ने मात्र तीन गवाहों को पेश किया।

 
 
बता दें इस घोटाले में 72 आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। जिसमें पशुपालन विभाग के पदाधिकारी और आपूर्तिकर्ताओं को आरोपी बनाया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत में 60 आरोपितों के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया गया था। ट्रायल के दौरान 14 अभियुक्तों का निधन हो गया और दो अभियुक्तों ने अपराध स्वीकार कर लिया और एक फरार है।
 
 
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