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झारखंड कैबिनेट : खूंटी जिले में बनेंगे तीन नये थाने, हर घर बिजली योजना के लिए 875 करोड़
By Deshwani | Publish Date: 26/3/2018 8:25:14 PM
झारखंड कैबिनेट : खूंटी जिले में बनेंगे तीन नये थाने, हर घर बिजली योजना के लिए 875 करोड़

 रांची। झारखंड सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया है। खूंटी जिले में तीन नये थानों का निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी है। इसे पत्थलगड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि पिछले कई महीनों से खूंटी जिले के सुदूर गांवों में पत्थलगड़ी की खबरें आ रही थी. कई प्रशासनिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया था।

नये थाना में खूंटी जिला में मारंगहादा थाना, साइको थाना तथा तपकरा ओपी को उत्क्रमित कर तपकरा थाना बनाने की स्वकृति दी है। वहीं  कैबिनेट के एक अन्य फैसले में झारखंड राज्य में कार्यरत 4 काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी-टेररिस्ट स्कूलों को आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यरत रखने की मंजूरी दी गयी है। यह चार स्कूल लातेहार के नेतरहाट, हजारीबाग के पदमा, पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी तथा राँची के टेण्डर ग्राम में अवस्थित हैं।
 
दो पुलिस अनुमंडलों में एक साहिबगंज जिले के बरहरवा पुलिस अनुमंडल तथा दूसरा दुमका में  जरमुंडी पुलिस अनुमंडल बनाये जाने की स्वीकृति दी है।
 
राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत मयूराक्षी जलाशय योजना के अंतर्गत कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु 69.77 करोड़ ₹ (उनहत्तर करोड़ सतहत्तर लाख ₹) मात्र के कार्य" को पूरा करने के लिए CADWM के ACA मद की राशि अप्राप्त रहने के कारण राज्य योजना मद से व्यय करने की मंजूरी प्रदान की गयी।
  
ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव  के तहत झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना "सौभाग्य" के संदर्भ में फिर से परिभाषित करने तथा डीपीआर को पुनरीक्षित करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 में विमुक्त की गई कुल राशि 875.36 करोड़ ₹ को पुनरीक्षित एवं पुनःपरिभाषित योजना के अंतर्गत व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
 
भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के अधीन संचालित स्ट्रेंडनिंग ऑफ टरसियरी केयर कैंसर फैसिलिटीज स्कीम ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक के तहत राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची (रिम्स) के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा केंद्रांश के रूप में 22,95,00,000 ₹ (बाइस करोड़ पंचानबे लाख रुपए) की राशि तथा राज्यांश मद में 15,30,00,000 (पन्द्रह करोड़ तीस लाख रुपये) अर्थात कुल 38,25,00,000 (अड़तीस करोड़, पचीस लाख रुपए) मात्र व्यय की मंजूरी प्रदान की गयी।
 
नि:शक्त व्यक्ति (दिव्यांग-जन) अधिकार अधिनियम 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक - 49) के तहत झारखंड सरकार के अधीन पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में तथा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए नि:शक्त जनों के आरक्षण की स्वीकृति दी गयी। पहले (बेंच मार्क निःशक्तता, 40 प्रतिशत से कम नहीं) से ग्रसित व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण था जो अब बढाकर 5 प्रतिशत किया गया है।
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