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चारा घोटाला के चाईबासा कोषागार के मामले में लालू यादव, जगन्नाथ मिश्र को 5-5 साल की सजा
By Deshwani | Publish Date: 24/1/2018 3:31:21 PM
चारा घोटाला के चाईबासा कोषागार के मामले में लालू यादव, जगन्नाथ मिश्र को 5-5 साल की सजा

 रांची, (हि.स.)। सीबीआई की विशेष अदालत ने चाईबासा कोषागार के आरसी 68 ए/96 मामले में अवैध निकासी में लालू यादव और जगन्नाथ मिश्र को 5-5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने जुर्मना भी लगाया है | 

33.68 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े इस मामले में दो पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद और डा. जगन्नाथ मिश्रा समेत कुल 56 आरोपी हैं, जिसमें लालू प्रसाद, जगन्नाथ मिश्रा, विद्यासागर निषाद, जगदीश शर्मा, धुव भगत और आरके राणा, तीन आइएएस फूलचंद सिंह, महेश प्रसाद और सजल चक्रवर्ती, छह पशुपालन अधिकारी केएन झा, केएम प्रसाद, बीएन शर्मा, डॉ राम प्रकाश राम, डॉ एमके श्रीवास्तव और डॉ अर्जुन राम तथा एक ट्रेजरी ऑफिसर-सीलाश तिर्की के अलावा 40 सप्लायरों के नाम शामिल हैं।

 
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