झारखंड
लालू सहित 120 आरोपियों को 23 को हाजिर होने का आदेश
By Deshwani | Publish Date: 20/1/2018 5:25:02 PM रांची, (हि.स.)। चारा घोटाला के आरसी 47 ए/96 मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शनिवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में पेश हुए। इस मामले में पूर्व सांसद डा आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा सहित अन्य आरोपी भी पेश हुए। मामले में सीबीआई की ओर से 451 वां गवाह के रूप में जिला परिवहन विभाग रांची के सहायक राजेश कुमार वर्मा की गवाही दर्ज की गयी। राजेश ने सात वाहन निबंधन बही अभिप्रमाणित प्रति अदालत में दाखिल कर उसे सत्यापित किया। साथ ही इसके सभी पन्नों पर तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी योगेन्द्र पासवान के हस्ताक्षर की भी पहचान की।
निबंधन रजिस्टर में व्यावसायिक और निजी वाहन की इंट्री है। इसके जरिये साबित किया जायेगा कि पशुपालन विभाग में पशुओं, खाद्य पदार्थ और दवा की ढ़ुलाई गैर व्यावसायिक वाहनों स्कूटर, मोटरसाइकिल और अन्य निजी वाहन से की गई है। सीबीआई के वरीय विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि बंसत पंचमी के अवकाश के कारण सोमवार को अदालत बंद रहेगी। लालू सहित मामले के कुल 120 आरोपियों को अदालत ने 23 जनवरी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। लालू की पेशी के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये थे। कोर्ट परिसर में राजद के कई नेता भी लालू से मिलने पहुंचे थे। इनमें भोला यादव, रणविजय सिंह, संजय सिंह यादव, डा मनोज कुमार, अफरोज आलम, मनोज पांडेय, विजय यादव सहित अन्य शामिल थे। गौरतलब है कि यह मामला डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है।