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झारखंड
टाटास्टील को खनन रॉयल्टी जमा कराने के मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं
By Deshwani | Publish Date: 10/1/2018 7:12:02 PM
टाटास्टील को खनन रॉयल्टी जमा कराने के मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं

रांची (हि.स.)। झारखंड उच्च न्यायालय में बुधवार को टाटा स्टील मामले पर पूर्णपीठ में सुनवाई हुई। न्यायाधीश एचसी मिश्रा, जस्टिस प्रमथ पटनायक और न्यायामूर्ति डॉ. एसएन पाठक की पूर्ण पीठ ने बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत याचिका खारिज करने का आदेश दिया । 

गौरतलब हो कि राज्य सरकार ने टाटा कंपनी को खनन की रॉयल्टी जमा करने का आदेश दिया था । सरकार के उसी आदेश को टाटा कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए आदेश को गलत बताया था लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश को उचित ठहराते हुए बुधवार को टाटास्टील को खनन रॉयल्टी जमा कराने का आदेश दिया है । 

टाटा स्टील की ओर सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा था । उन्होंने कहा कि प्रोसेसिंग के बाद कोयले का वजन बढ़ जाता है । राज्य सरकार प्रोसेस कोयले पर रॉयल्टी मांग रही है, जो कि उचित नहीं है क्योंकि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में लीज एरिया से बाहर वाशरी ले जाने पर खदानों से निकल रहे कोयले पर रॉयल्टी ली जाती है । उसी तरह लीज एरिया में वाशरी से प्रोसेस कोयले पर रायल्टी ली जानी चाहिए । सिंघवी ने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट की धारा 64बी को असंवैधानिक बताते हुए इसे निरस्त करने का आग्रह किया । वहीं प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजीत कुमार और कुमार सुंदरम ने पक्ष रखते हुए प्रार्थी की दलील का विरोध किया । 

 

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