अंतरराष्ट्रीय
तथ्यहीन और भ्रामक खबरों पर अंकुश लगाने लिए रुस ने पारित किया विधेयक
By Deshwani | Publish Date: 8/3/2019 12:38:48 PMमास्को। रूस की संसद ने देश की सम्प्रभुता को नुकसान पहुंचाये जाने वाले तथ्यहीन तथा भ्रामक खबरों और ऑनलाइन मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पास किया है। जिसके तहत देश का अपमान करने वालों पर आर्थिक जुर्माना के साथ 15 दिन के कारावास का भी प्रावधान किया गया है ।
क्रेमलिन-नियंत्रित निचले सदन, स्टेट ऑफ ड्यूमा द्वारा भारतीय समयानुसार शुक्रवार सुबह को इस विधेयक को पेश किया गया। विधेयक, राज्य, इसके प्रतीकों और सरकारी अंगों के प्रति अनादर दिखाने वाली प्रकाशन सामग्री के लिए जुर्माना निर्धारित करने का प्रावधान करता है। इस विधेयक के तहत अपराधियों को 15 दिन की जेल की सजा के साथ आर्थिक दंड भी भरना हो सकता है। संसद ने तीसरे रीडिंग में बिल को मंजूरी दे दी और एक अलग बिल का समर्थन किया जो किसी को भी "नकली समाचार" ऑनलाइन प्रकाशित करने से रोक देगा, जिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है।
निचले सदन से पास होने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा नियंत्रित ऊपरी सदन फेडरेशन काउंसिल द्वारा इसे तत्काल अनुमोदित करते हुए पास कर दिया गया। इस विधायक के पास होने के बाद क्रेमलिन की आलोचना करने वालों पर अंकुश लगेगा।