ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी के केसरिया से दो गिरफ्तार, लोकलमेड कट्टा व कारतूस जब्तभारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह पर पहुंचामोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात
अंतरराष्ट्रीय
कनाडा की अदालत ने कृपाण ले जाने पर प्रतिबंध बरकरार रखा
By Deshwani | Publish Date: 22/2/2018 11:55:10 AM
कनाडा की अदालत ने कृपाण ले जाने पर प्रतिबंध बरकरार रखा

टोरंटो। कनाडा की एक अदालत ने सदन के उस अधिकार को बरकरार रखा है जिसमें कृपाण के साथ सदन में प्रवेश प्रतिबंधित है। मीडिया की खबरों में यह जानकारी सामने आई है। कनाडा के विश्व सिख संगठन के दो सदस्यों ने सदन द्वारा फरवरी 2011 में सर्वसम्मति से स्वीकृत किए गए एक प्रस्ताव को चुनौती दी थी। बलप्रीत सिंह और हरमिंदन कौर जनवरी 2011 को सदन की कार्यवाही में शामिल होना चाहते थे लेकिन वह कृपाण को अलग नहीं रखना चाहते थे क्योंकि कृपाण रखना सिखों की धार्मिक मान्यता है।

 
प्रस्ताव में कहा गया है कि सुरक्षाकर्मियों के पास किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश से रोकने का अधिकार है जो अपना धार्मिक चिह्न नहीं हटाना चाहता। दोनों ने दलील दी थी कि यह प्रस्ताव असंवैधानिक है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि यह कानूनी है लेकिन बाध्य नहीं। दोनों की याचिका के जवाब में कोर्ट ऑफ अपील के जस्टिस पैट्रिक हीली ने सोमवार को दिए अपने फैसले में उनकी  दलीलों को ठुकरा दिया और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि सदन को संसदीय सुविधाओं के मुताबिक अपने नियम बनाने का अधिकार है।
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS