झारखंड
विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद
By Deshwani | Publish Date: 23/5/2017 1:45:41 PMहजारीबाग। विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में हजरीबाग कोर्ट ने मंगलवार को राजद के बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह को आजीवन करावास की सजा सुनाई। एडीजे-9 सुरेंद्र शर्मा की कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह के अलावा दीनानाथ सिंह एवं रितेश सिंह को भी उम्र कैद की सजा और 40-40 हजार रुपये जुर्माना लगाया। वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रभुनाथ सिंह व अन्य की अदालत में पेशी की गई। फैसला सुनाए जाते समय प्रभुनाथ सिंह के भाई सह विधायक केदार सिंह अदालत में उपस्थित रहे। सजा सुनाये जाने के बाद केदार सिंह ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।
ज्ञात हो कि बिहार के छपरा जिले के मशरख से विधायक अशोक सिंह की पटना में उनके घर पर तीनन जुलाई 1995 को गोली मारकर मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना में अशोक से मिलने आए अनिल कुमार सिंह की भी मौत हो गई थी। इसके बाद प्रभुनाथ सिंह समेत कई अन्य पर हत्या का आरोप लगा था।1997 में पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर केस को पटना से झारखंड के हजारीबाग ट्रांसफर कर दिया गया था। बीते 18 मई को हजारीबाग कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार देते हुए 23 मई को सजा सुनाने का ऐलान किया था। कोर्ट द्वारा सजा सुनाये जाने के बाद कोर्ट परिसर में भारी संख्या में उपस्थित प्रभुनाथ सिंह के समर्थकों के चेहरे उतर गये।