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झारखंड
ममता वाहन घोटाला के नौ आरोपियों की अग्रिम जमानत रद्द
By Deshwani | Publish Date: 21/3/2017 2:34:43 PM
ममता वाहन घोटाला के नौ आरोपियों की अग्रिम जमानत रद्द

गिरिडीह। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार सिंह की अदालत ने ममता वाहन घोटाला कांड में नौ आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी है। गौरतलब है कि सदर अस्पताल में बीते वर्ष ममता वाहन घोटाला हुआ था। घोटाला कांड में आरोपियों के अधिवक्ता की ओर से अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। इस मामले में अधिवक्ताओं की ओर से बहस सुनने के बाद अदालत ने डॉ एसबी चौधरी, मुमताज अहमद, सुबीर बनर्जी, रूखसाना खातून, गुलाम रसूल आदि की याचिका रद्द कर दी।
 इस संबंध में डॉ एसबी चौधरी के अधिवक्ता प्रकाश सहाय ने बताया कि उन्होंने अपने मुवक्किल की ओर से अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। अब वे अग्रिम जमानत के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। मामले में अभियोजन की ओर से एडिशनल पीपी लुकस मरांडी ने बहस की।
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