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गिरिडीह
धनवार चिकित्सक पर तीन लाख का जुर्माना
By Deshwani | Publish Date: 24/2/2017 4:59:25 PM

गिरिडीह, (हि.स.)। उपभोक्ता फोरम ने राजधनवार प्रखंड के चिकित्सक डॉ. एस.पी. मिश्रा पर तीन लाख रुपये का जुर्माना किया है। इसमें दवा खर्च के रूप में अदालत ने दो लाख, आर्थिक व मानसिक परेशानी के रूप में 90 हजार व मुकदमा खर्च के रूप में दस हजार रुपये की राशि शामिल है। साथ ही उपभोक्ता फोरम ने 60 दिनों के अंदर राशि जमा करने का आदेश दिया है। अन्यथा आठ प्रतिशत की दर पर सूद जमा करने को भी कहा है। मामला धनवार के विजय चौधरी का है। परिवादी चौधरी ने उपभोक्ता फोरम में यह शिकायत की थी कि उसके बेटे का हाथ टूट गया। इसके बाद उन्होंने डॉ. एसपी मिश्रा से इलाज कराया। गलत इलाज के कारण हाथ में सेप्टिक हो गया क्योंकि चिकित्सक मिश्रा ने इस मामले को हड्डी डॉक्टर के पास रेफर नहीं किया था। बाद में विजय चौधरी ने बोकारो, चेन्नई में जाकर बेटे का इलाज कराया। इसके बाद हर्जाना राशि के लिए उपभोक्ता फोरम में मुकदमा किया। मामले में उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अर्जुन मोदी, सचिव रूबी कुमारी व एमएल त्रिवेदी ने डॉ एसपी मिश्रा को तीन लाख रुपये का जुर्माना किया। मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार सिन्हा व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजकुमार सिंह ने बहस की। 

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