रांची, (हि .स.)। सिविल कोर्ट के अधिवक्ता बिंदेश्वरी पाठक के निधन के कारण सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने चारा घोटाला आरसी 64 ए/96 मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सजा पर सुनवाई बुधवार को टाल दी।
अब गुरुवार को 2:00 बजे से सजा की बिंदु पर सुनवाई होगी। अदालत के फैसले के खिलाफ मीडिया में बयानबाजी को लेकर सीबीआई कोर्ट ने राजद के वरिष्ट नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी के खिलाफ अदालत की अवमानना करने का नोटिस जारी किया गया है। वहीं अदालत ने देवघर के तत्कालीन डीसी सुखदेव सिंह और बिहार के पूर्व डीजीपी डीपी ओझा को मामले में आरोपी बनाया है। मामले में दोनों को 23 जनवरी को उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। जबकि सीबीआई के दो सरकारी गवाह शिवकुमार पटवारी और शैलेश प्रसाद सिंह को नोटिस जारी किया गया है। दोनों को सीबीआई ने गलत तरीके से गवाह बना दिया है।
गौरतलब है कि चारा घोटाला का यह मामला देवघर कोषागार से 89.4 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। मामले में 23 दिसंबर को लालू समेत 16 अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया था। इनमें लालू प्रसाद, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा, पूर्व सांसद और तत्कालीन विधायक डा आरके राणा, तत्कालीन वित्त आयुक्त फूलचंद सिंह, पशुपालन विभाग के तत्कालीन सचिव बेक जूलियस, पशुपालन विभाग के तत्कालीन सचिव महेश प्रसाद, मोबाइल वेटनरी ऑफिसर कृष्ण कुमार प्रसाद, सुबीर भट्टाचार्य, आपूर्तिकर्ता त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, सुशील कुमार झा, सुनील कुमार सिन्हा, गोपीनाथ दास, संजय कुमार अग्रवाल, ज्योति कुमार झा, सुनील गांधी, राजा राम जोशी शामिल है। शेष 6 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया था।