झारखंड
कोर्ट के आदेश पर बीमा कंपनी ने क्लेम राशि का किया भुगतान
By Deshwani | Publish Date: 22/6/2017 6:09:58 PMदुमका, (हि.स.)। झारखंड में दुमका जिला उपभोक्ता फॉर्म न्यायालय ने गुरुवार को बीमा कंपनी को 4,20,336 रुपये शिकायकर्ता सोनू कुमार सिन्हा को भुगतान करने का निर्देश दिया है।
यह फैसला फॉर्म अध्यक्ष सह जज रामनरेश मिश्रा एवं बबिता अग्रवाल की दो सदस्यीय न्यायालय किया। भुगतान की कुल राशि में मे 5 हजार हर्जाना एवं 2 हजार वाद खर्च शामिल है।जानकारी के अनुसार गोड्डा जिला के मेहरमा थाना क्षेत्र के शंकरपुर निवासी सोनू कुमार सिन्हा ने 12 मार्च 2011 में अपराधियों द्वारा चालक को दुधानी के पास बेहोशी की हालत में छोड़ गाड़ी नंबर जेएच 04 ए/6226 कार चोरी की प्राथिमिकी दर्ज करवाया था। मामले में पुलिस द्वारा गाड़ी नहीं बरामद होने की रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी गई।जहाँ शिकायकर्ता द्वारा 5,60,447 रुपये का बीमा कंपनी को क्लेम किया।जिसमें क्लेम देने से इंकार करने पर शिकायतकर्ता ने न्यायालय का शरण लिया।बीमा कंपनी ने क्लेम यह कह इंकार कर दिया कि वाहन की खरीदारी निजी उपयोग के लिए की गई थी। लेकिन घटना के वक्त वाहन का उपयोग किराये के लिए किया गया था। न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता फार्म के एक सिद्धान्त के आलोक में क्लेम की राशि का 75 प्रतिशत भुगतान का निर्णय लिया। यह निर्णय 24 नवंबर 2016 को न्यायालय ने लेकर बीमा कंपनी को भुगतान का आदेश दिया। बुधवार को न्यायालय ने क्लेम की राशि शिकायकर्ता को राशि 4,20,336 रूपये की भुगतान किया। केस में बहस अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने की।शिकायकर्ता जिले के कृषि विभाग में कार्यरत है।