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छपरा में दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास, 25 हजार का अर्थदंड भी
By Deshwani | Publish Date: 30/7/2018 10:54:58 PM
छपरा में दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास, 25 हजार का अर्थदंड भी

छपरा। गणपत आर्यन। देशवाणी न्यूज नेटवर्क।

धान का खेत देखकर घर लौट रही एक नाबालिग लड़की के साथ दो लड़कों द्वारा रेप किये जाने के मामले में दोषी करार दिये गये एक आरोपित को न्यायालय ने सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम सह पोक्सो के विशेष न्यायधीश सत्यप्रकाश मिश्र ने सहाजितपुर थाना कांड संख्या 61/16 के पोक्सो वाद संख्या 23/16 में अंतिम सुनवाई की। अभियोजन की ओर से पीपी सुरेन्द्र नाथ सिंह व सहायक पिंकी नन्दा ने आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा देने को लेकर बहस की। तो वहीं बचाव पक्ष के द्वारा आरोपित को कम से कम सजा देने का आग्रह किया गया।
 
25 हजार जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की होगी अतिरिक्त सजा-
 
न्यायधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित सहाजितपुर थाना क्षेत्र के बंगालीपट्टी निवासी मंजीत सिंह को भादवि की धारा 376 जी व 6/ पोक्सो एक्ट में दस वर्ष सश्रम कारावास व 25 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर छः माह अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है।
 
जुलाई 2016 में दर्ज हुई थी प्राथमिकी-
 
 ज्ञात हो कि कोर्ट ने आरोपित को 26 जुलाई को दोषी करार दिया था। विदित हो कि 30 जुलाई 2016 को पीड़िता ने थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी। जिसमे आरोपित मंजीत के अलावें एक अन्य  किशोर को अभियुक्त बनायी थी। आरोप में पीड़िता ने कहा था कि वह अपने खेत से घर लौट रही थी। रास्ते में नहर पर दोनों ने उसे पकड़ लिया। जबरन खेत में ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया। वह किसी तरह घर आई और परिजनों को घटना के बारे में बताया। वहीं दूसरे आरोपित के किशोर होने के कारण उसका वाद विचारण किशोर न्याय बोर्ड में किया जा रहा है।  
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