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बक्सर
''करनी होगी बुजुर्गों के सम्मान की रक्षा''
By Deshwani | Publish Date: 8/1/2018 3:48:00 PM
''करनी होगी बुजुर्गों के सम्मान की रक्षा''

बक्सर (हि.स.)। संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इसकी विवेचना में सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। संतान का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता को सम्मान के साथ रखे। उक्त बातें पैनल अधिवक्ता दीपिका केसरी ने बुजुर्गों को संबोधित करते हुए कही।

नगर के खलासी मोहल्ला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार बक्सर के तत्वावधान में वरिष्ठ नागरिक विषय पर जागरुकता कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व पैनल अधिवक्ता दीपिका केसरी और पीएलवी पंकज कुमार ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के मौके पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हिरामन राम एवं समाजसेवी श्याम चौधरी मौजूद रहे। कार्यक्रम को जानने समझने के लिए बुजुर्ग महिला और पुरुष काफी संख्या में शामिल हुए। वहीं, पीएलवी पंकज कुमार ने बताया कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत बुजुर्गों को घर में मान सम्मान के साथ रखना है।
इसके उल्लंघन पर 03 माह की कैद अथवा 05 हजार तक जुर्माना अथवा दोनों दंड का प्रावधान है। कार्यक्रम में बुजुर्गों ने नए राशन कार्ड समेत अन्य तरह के मामले को कार्यक्रम में उठाया, जिसकी समाधान की प्रक्रिया शुरू की गई। बुजुर्गों में शांति देवी, रति देवी, अमृत कुमार, शंकर प्रसाद, पारस राम, सिया देवी, कलावती देवी, मास्टर रामनाथ एवं आशा देवी समेत अन्य मौजूद रहे। 
 
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