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सरकार ने दी करदाताओं को GST कानून में कई रियायतें
By Deshwani | Publish Date: 2/5/2021 10:21:24 PM
सरकार ने दी करदाताओं को GST कानून में कई रियायतें

दिल्ली कोराना महामारी को देखते हुए सरकार ने जीएसटी कानून के अंतर्गत करदाताओं को कई रियायतें दी हैं। इनमें ब्‍याज दर में कमी और विलम्‍ब शुल्‍क माफ करना शामिल हैं। वित्‍त मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि 5 करोड रूपये से अधिक समग्र कारोबार वाले करदाताओं के मामले में मार्च और अप्रैल 2021 की अवधि के लिए निर्धारित तारीख के बाद पहले 15 दिन के लिए ब्‍याज की दर 9 प्रतिशत रहेगी और उसके बाद 18 प्रतिशत की दर से ब्‍याज लिया जाएगा। 

 
 
 
 
5 करोड तक कारोबार वाले करदाताओं के लिए कर भुगतान की निर्धारित तारीख के बाद पहले 15 दिन के लिए ब्‍याज दर शून्‍य होगी जबकि उसके अगले 15 दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत ब्‍याज लगेगा। यह नियम सामान्‍य करदाताओं और तिमाही रिटर्न भरने वाले दोनों करदाताओं के मामले में लागू होगा।
 
 
 
 
इसके अतिरिक्‍त वित्‍त मंत्रालय ने फार्म-जीएसटीआर-1 और इनवाइस फर्निसिंग फेसेलिटी-आईएफएफ दाखिल करने की अंतिम तारीख की 15 दिन के लिए बढा दी है। वित्‍तीय वर्ष 2020-21 के लिए फार्म-जीएसटीआर-4 दाखिल करने की तारीख  भी 30 अप्रैल से बढाकर 31 मई 2021 कर दी गई है। इसी तरह जनवरी से मार्च 21 की तिमाही के लिए फार्म-आईटीसी-04 दाखिल करने अंतिम तारीख 25 अप्रैल से बढाकर इस महीने की 31 तारीख कर दी गई है।
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