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आयकर विभाग ने आज कहा कि पैन को इस महीने के आखिर तक आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य
By Deshwani | Publish Date: 16/12/2019 12:12:09 PMनई दिल्ली। आयकर विभाग ने आज कहा कि स्थायी खाता संख्या पैन को इस महीने के आखिर तक आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य होगा। विभाग के अनुसार इससे आयकर सेवाओं का लाभ बिना किसी बाधा के आसानी से मिल सकेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-सीबीडीटी ने इस साल सितंबर को जारी आदेश में पैन को आधार के साथ जोड़ने की अंतिम समय सीमा 30 सितंबर से बढाकर 31 दिसम्बर कर दी थी।
पैन को आधार के साथ ऑनलाइन जोड़ने के लिए आयकर दाता को आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। आयकर विभाग ने पैन और आधार को जोड़ने के लिए एसएमएस आधारित सुविधा भी दी है।
आधार नंबर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है। वहीं दस अंकों वाला पैन नंबर आयकर विभाग की ओर से जारी किया जाता है।