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बैंक खाता और मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार जरूरी नहीं, संसद के अगले सत्र में पेश होगा बिल
By Deshwani | Publish Date: 13/6/2019 11:38:31 AMनई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ने बैंक अकाउंट खोलने तथा मोबाइल फोन कनेक्शन के लिए आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देने वाली संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आधार एंड अन्य कानून संसोधन बिल, 2019 को मंजूरी दी गई।
यह विधेयक आधार एंड अन्य कानून अध्यादेश, 2019 का स्थान लेगा, जिसको दो मार्च, 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जारी किया गया था। सरकार इस विधेयक को संसद के अगले सत्र में पेश करेगी। इसकी जानकारी पीआइबी के डीजी ने ट्वीट के माध्यम से दी।
सरकार द्वारा जारी सूचना के अनुसार इस निर्णय से आधार नियामक यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) को लोगों के हित में फैसले लेने और आधार के गलत प्रयोग को रोकने में मदद मिलेगी। संशोधन के बाद अगर किसी अन्य कानून की बाध्यता न हो तो किसी व्यक्ति को अपनी पहचान साबित करने हेतु आधार नंबर प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।
पीआईबी की विज्ञप्ति के अनुसार इस निर्णय से यूआईडीएआई लोगों के हितों के अनुरूप एक ठोस प्रणाली बनाने में सक्षम होगा और इससे आधार के दुरुपयोग को कम करने में सहायता मिलेगी। साथ ही किसी भी शख्स को आधार के जरिए अपनी पहचान को प्रमाणित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। सिर्फ संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत कुछ मामलों में अपनी पहचान के लिए इसे पेश करना जरूरी होगा।