ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी के केसरिया से दो गिरफ्तार, लोकलमेड कट्टा व कारतूस जब्तभारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह पर पहुंचामोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात
बिज़नेस
जीएसटी की घटी दरें आज से लागू, सिनेमा टिकट, कैमरा समेत कई चीजें हुई सस्ती
By Deshwani | Publish Date: 1/1/2019 12:51:42 PM
जीएसटी की घटी दरें आज से लागू, सिनेमा टिकट, कैमरा समेत कई चीजें हुई सस्ती

नई दिल्ली। सरकार ने जिन 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दर घटाने का ऐलान किया था वे आज से लागू हो गई हैं। इनमें मूवी टिकट से लेकर टीवी और उनके मॉनिटर स्क्रीन शामिल हैं। ग्राहकों को अब ये पहले से सस्ते मिलेंगे।

 
22 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया था 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी रेट घटाने का फैसला किया था। इनमें मूवी टिकट, टीवी, मॉनिटर स्क्रीन, पावर बैंक, फ्रोजेन और प्रिजर्व की गई सब्जियों पर टैक्स घटा दिया गया है।
 
जीएसटी काउंसिल ने कई वस्तुओं और सेवाओं को 28 फीसदी के ऊंचे टैक्स स्लैब से हटा दिया गया है। हालांकि लार्ज स्क्रीन टीवी, सीमेंट, एयर कंडीशनर डिशवाशर और विलासिता की कुछ अन्य चीजों पर 28 फीसदी टैक्स बरकरार है।
 
इन चीजों पर टैक्स 28 फीसदी से घट कर 18 फीसदी हो गया है
 
वीडियो गेम कन्सोल, 32 इंच तक के मॉनिटर और टीव स्क्रीन, वीडियो कैम रिकॉर्डर, डिजिटल कैमरा, लिथियम आयन बैटरी वाला पावर बैंक, इस्तेमाल किए गए टायर, गियर बॉक्स, ट्रांसमिशन शैफ्ट।
 
एक सौ रुपये तक के मूवी टिकट पर जीएसटी 18 फीसदी से घट कर 12 फीसदी हो गया है। 100 रुपये से अधिक के टिकट पर जीएसटी 28 फीसदी से घट कर 18 फीसदी हो गया है। जिन आइटमों पर पांच फीसदी का जीएसटी रेट लगेगा उनमें मार्बल टुकड़े, प्राकृतिक कॉ़र्क, वॉ़किंग स्टिक और ऐश ब्लॉक शामिल हैं। कुछ चीजों पर जीएसटी नहीं लगेगा। उनमें म्यूजिक बुक्स शामिल हैं।
 
बेसिक सेविंग्स बैंक डिपोजिट अकाउंट होल्डर को बैंक से मिली सर्विस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। जनधन योजना के तहत इन खातों के लिए दी गई सेवाएं जीएसटी दायरे से बाहर हैं। गैर शैड्यूल या गैर चार्टर विमान में धार्मिक यात्रा पर टैक्स अब सिर्फ पांच फीसदी ही लगेगा। सरकार की ओर से कई बार जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है। कई चीजों को ऊंचे टैक्स स्लैब से घटा कर नीचे लाया गया है।
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS