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आईटीआर भरने के लिए आखिरी दिन आज, नहीं करने पर लगेगा जुर्माना
By Deshwani | Publish Date: 31/8/2018 1:23:14 PM
आईटीआर भरने के लिए आखिरी दिन आज, नहीं करने पर लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली। अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल नहीं किया है तो आज जरूर भर लीजिए क्योंकि आईटीआर भरने की आज आखिरी तारीख है। आईटीआर फाइल नहीं करने पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बता दें कि केरल वासियों के लिए सीबीडीटी ने आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर 2018 कर दिया है।

आईटीआर फाइल न करने की सूरत में आपको पेनाल्टी का भुगतान करना होगा। यह पेनाल्टी आयकर की धारा 234F के अंतर्गत लगाई जाएगी। अगर आपकी आय पांच लाख तक या उससे कम है और आप 31 अगस्त तक आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको 1000 रुपए की पेनाल्टी देनी होगी। वहीं 5 लाख से ज्यादा आय होने की सूरत में 31 अगस्त से एक दिन की देरी पर भी आपको 5,000 रुपए की पेनाल्टी देनी होगी। हालांकि आपको इस सूरत में 31 दिसंबर तक अपना रिटर्न फाइल ही करना होगा। अगर आप अपना आईटीआर 1 जनवरी से 31 मार्च 2019 तक भरते हैं तो आपको 10,000 रुपए बतौर पेनाल्टी देने होंगे।

इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं. आप चाहें तो ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं, इसके लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पहुंचना होगा। यहां आपको अपनी टैक्स देनदारी के अनुसार फॉर्म चुनना होगा. दूसरा रास्ता ये है कि आप ऑफलाइन आईटीआर भरें।

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