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31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल करने पर लगेगा 5000 रुपए का जुर्माना, जानिए किन पर होगा लागू
By Deshwani | Publish Date: 22/7/2018 1:16:29 PM
31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल करने पर लगेगा 5000 रुपए का जुर्माना, जानिए किन पर होगा लागू

नई दिल्ली। अगर अबतक आपने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो अब ज्यादा देर मत करें। इस बार रिटर्न फाइल करने में किसी भी तरह की देरी पर छूट नहीं मिलेगी। शुल्क मुक्त आयकर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 है। इसके बाद आयकर दाखिल करने वालों को 5,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।

 
आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत आकलन वर्ष 2018-19 के दौरान रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित समय के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अधिनियम की धारा 234एफ के तहत विलंब शुल्क देना होगा। अगर किसी करदाता की कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक है और वह 31 जुलाई 2018 के बाद और 31 दिसंबर, 2018 के पहले आयकर रिटर्न दाखिल करेगा तो उसे 5,000 रुपए विलंब शुल्क देना होगा।
 
 
 
जबकि 31 दिसंबर के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माने की राशि बढ़कर दस हजार रुपए हो जाएगी। हालांकि अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो आपको एक हजार रुपए का ही जुर्माना भरना होगा। 
 
 
आयकर विभाग ने हर स्लैब के लिए अलग-अलग टैक्स की सीमा तय कर रखी है। ये टैक्स आपकी आय के हिसाब से तय किए जाते हैं। अगर आपकी आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। 
 
आइए जानते हैं किस स्लैब में कितना टैक्स भरना होगा
आय- 2.5 लाख से 5 लाख, टैक्स- 5 फीसदी 
आय- 5 लाख से 10 लाख, टैक्स- 20 फीसदी
आय- 10 लाख से ऊपर, टैक्स- 30 फीसदी
 
 
 
इसके अलावा अगर आपकी आय 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच है तो आपको 10 फीसदी सरचार्ज के तौर पर भी चुकाना होगा। वहीं, अगर आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपको 15 फीसदी सरचार्ज देना होगा। 
 
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