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एनसीएलटी ने की साइरस मिस्त्री की याच‍िका खारिज, रतन टाटा के पक्ष में फैसला
By Deshwani | Publish Date: 10/7/2018 11:43:46 AM
एनसीएलटी ने की साइरस मिस्त्री की याच‍िका खारिज, रतन टाटा के पक्ष में फैसला

नई दिल्ली। साइरस मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद शुरू हुए विवाद को लेकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने आज साइरस मिस्त्री की टाटा संस के खिलाफ याचिका को ठुकरा दिया। मिस्त्री ने खुद को अक्तूबर 2016 में टाटा समूह के चेयरमैन पद से हटाये जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। एनसीएलटी की मुंबई बेंच के जस्टिस बीएसवी प्रकाश कुमार एवं वी नल्लासेनापथी ने यह फैसला इस मामले की लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद दिया। एनसीएलटी ने अक्तूबर 2017 से फरवरी 2018 तक इस मामले की सुनवाई की। एनसीएलटी ने रतन टाटा के हक में फैसला सुनाया है। साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाए जाने को लेकर दायर इस याच‍िका पर सुनवाई करते हुए एनसीएलटी ने कहा कि साइरस को कंपनी की संवेदनशील जानकारी लीक करने की वजह से पद से हटाया गया. साइरस ने यह जानकारी आईटी डिपार्टमेंट और मीडिया में लीक की।   

मिस्त्री ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि चेयरमैन व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उन्हें हटाया जाना समूह के प्रमोटरों द्वारा किये गये उत्पीड़न का परिणाम है। टाटा संस में टाटा ट्रस्ट 68 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखती है। याचिका में यह भी कहा गया था टाटा संस बोर्ड व रतन टाटा के कारण समूह को राजस्व नुकसान झेलना पड़ा। उन्होंने खुद काे पद से हटाये जाने को एकपक्षीय व मनमाना कार्रवाई बताया था।
   
मिस्त्री परिवार टाटा संस में 18.6 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखना है। हालांकि मतदान के अधिकार केवर चार प्रतिशत है। 18 प्रतिशत की अधिक हिस्सेदारी के साथ मिस्त्री समूह टाटा संस में सबसे बडी हिस्सेदार है। रतन टाटा की 70 साल की उम्र हो जाने के बाद साइरस मिस्त्री को दिसंबर 2012 में टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया था। हालांकि बाद में कई मुद्दों पर दोनों के बीच गंभीर मतभेद उभर आये और रतन टाटा की अगुवाई में उन्हें समूह ने पद से हटा दिया। 
 
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