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रिटर्न फाइल भरने में डिजिटल सिग्नेचर अहम
By Deshwani | Publish Date: 7/7/2018 12:38:48 PMनई दिल्ली। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार और फर्म के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) का इस्तेमाल अनिवार्य हो गया है। डिजिटल सिग्नेचर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर का इलेक्ट्रानिक रूप है। इसका इस्तेमाल किसी दस्तावेज को प्रमाणित करने के लिए किया जा सकता है। ये सर्टिफिकेट कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज (सीसीए) द्वारा स्वीकृत सर्टिफाइंग अथारिटी जारी करती है।
डिजिटल सर्टिफिकेट 'यूएसबी टोकन' के रूप में आता है और आमतौर पर एक या दो साल के लिए वैध रहता है। वैधता समाप्त होने पर इसे रिन्यू कराया जा सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए डिजिटल सिग्नेटर का इस्तेमाल करना आसान है. साथ ही इसके जरिए रिटर्न फाइल करना काफी सुरक्षित भी है।
यदि रिटर्न डिजिटल रूप से साइन किया गया है तो फिर रिटर्न को आधार ओटीपी से वैरीफाई करने की जरूरत नहीं है। साथ ही सीपीसी बेंगलुरू को आईटीआर की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत भी नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर को इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीकृत करना अनिवार्य है।