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सुप्रीम कोर्ट का जेपी एसोसिएट्स को निर्देश, 15 जून तक जमा कराएं 1000 करोड़ रुपए
By Deshwani | Publish Date: 17/5/2018 2:55:37 PM नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रियल्टी फर्म जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) से कहा कि वह 15 जून तक उसकी रजिस्ट्री में 1,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जमा करे ताकि परेशान घर खरीदारों को पैसा वापसी सुनिश्चित हो सके। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह राशि जमा किए जाने की स्थिति में होल्डिंग कंपनी जेएएल की अनुषंगी कंपनी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के खिलाफ परिसमापन कार्यवाही पर रोक बनी रहेगी। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ भी पीठ का हिस्सा थे।
पीठ ने कहा कि 15 जून तक राशि जमा करने में किसी तरह की चूक की स्थिति में जेआईएल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कंपनी पहले से ऋण शोधन कार्यवाही का सामना कर रही है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने जेएएल को निर्देश दिया था कि अदालत की रजिस्ट्री में वह 2,000 करोड़ रुपए जमा करे। अब तक रियल एस्टेट फर्म ने 750 करोड़ रुपए जमा किए हैं। जेएएल की ओर से पेश वकील अनुपम लाल दास ने कहा कि लेनदारों की समिति (कमेटी आफ क्रेडिटर) द्वारा जेआईएल के लिए उसकी प्रस्तावित पुनरुद्धार योजना पर नए सिरे से विचार किया जाए।