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अब बिना आधार सिम देने से मना नहीं कर सकते, सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को दिया आदेश
By Deshwani | Publish Date: 2/5/2018 10:40:48 AM
अब बिना आधार सिम देने से मना नहीं कर सकते, सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को दिया आदेश

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने नए मोबाइल सिम लेने पर आधार कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। 
सरकार ने कहा है कि नया सिम कनेक्‍शन लेने के लिए आधार देने की बाध्‍यता नहीं है। सरकार ने मोबाइल 
 
ऑपरेटर्स को आदेश दिया है कि बिना आधार के भी लोगों को अन्य पहचान पत्र के भी जरिए सिम जारी किया जा 
 
सकता है। सरकार ने निर्देश जारी करके कहा है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी देने पर भी सिम 
 
कार्ड मुहैया कराया जाए।
 
दूरसंचार मंत्रालय ने निर्देश में कहा कि कोई दूरसंचार कंपनी आधार नंबर न होने पर किसी ग्राहक को सिम देने से 
 
मना नहीं कर सकती। हालांकि कंपनियां सरकार के पुराने का आदेश का पालन कर रही हैं जिसमें कहा गया था कि 
 
आधार सत्‍यापन के बिना किसी को सिम न जारी किया जाए। मंत्रालय ने साफ किया कि नए दिशा-निर्देश सुप्रीम 
 
कोर्ट के आधार की अनिवार्यता पर अंतरिम फैसले के बाद जारी किए गए हैं। लोकनीति फाउंडेशन मामले में सुप्रीम 
 
कोर्ट ने साफ कहा है कि आधार सभी सेवाओं के लिए अनिवार्य दस्‍तावेज नहीं है।
 
सरकार ने इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि आधार को 
 
मोबाइल नंबर से लिंक कराने को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ 
 
किया था कि जबतक मामले की सुनवाई हो रही है लोगों को मोबाइल नंबर आधार से जोड़ने के लिए बाध्य नहीं 
 
किया जा सकता है।
 
इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने और फैसला आने तक आधार की अनिवार्यता नहीं होगी। 
 
फिलहाल सिर्फ सब्सिडी और सर्विसेज यानी सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के ही लिए आधार की अनिवार्यता 
 
रहेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से आधार लिंक करने की डेडलाइन पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा 
 
था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि डेडलाइन बढ़ाने के कारण वित्त वर्ष के अंत में देशवासियों के बीच भ्रम की 
 
स्थिति बनेगी। अदालत ने कहा था कि बैंकों और अन्य संस्थानों में भ्रम की स्थिति पैदा न हो इसके लिए केंद्र को 
 
आधार लिंक करने की अंतिम तिथि स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
 
आधार मामले से न सिर्फ स्थानीय निवासी प्रभावित हुए थे बल्कि एनआरआई और देश आने वाले विदेशियों को भी 
 
परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। चूंकि उनमें से ज्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड नहीं होते हैं, मोबाइल 
 
कंपनियों के रिटेलर्स ने उनको सिम कार्ड बेचना बंद कर दिया था। मोबाइल ऑप्रेटर्स की ओर से अब तक इस 
 
मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। 
 
सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से आधार लिंक करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि 
 
जब तक बैंक खाते और मोबाइल सिम को आधार से लिंक करने के मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है तब 
 
तक आधार लिंक करने की समय सीमा को बढ़ाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न योजनाओं को आधार से जोड़ने 
 
की 31 मार्च की अंतिम तिथि को संविधान पीठ का फैसला आने तक बढ़ा दिया है।
 
 
 
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