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माल्या मामले में सेबी को मिला समय
By Deshwani | Publish Date: 7/4/2018 1:35:05 PMनई दिल्ली। भारत से फरार चल रहे शराब कारोबारी विजय माल्या से संबंधित मामले में अंतिम आदेश पारित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को मई अंत तक का समय दे दिया है। सेबी ने न्यायाधिकरण से इसके लिए और समय मांगा था क्योंकि इसमें व्यक्तिगत सुनवाई 23 मार्च को ही पूरी हुई है। सैट ने अपने 26 मार्च के आदेश में सेबी को इस मामले में उचित आदेश पारित करने के लिए 31 मई तक का समय दे दिया है। इसके अलावा नियामक को अंतिम आदेश जल्दी चार महीने में पारित करने को कहा गया था। जनवरी, 2017 में सेबी ने माल्या और यूएसएल के छह पूर्व अधिकारियों पर प्रतिभूति बाजार में कारोबार की रोक लगा दी थी।
2012 से अब तक माल्या ने जो भी पूंजी ट्रांसफर किया है, उनकी भी जांच की जाएगी। इस मामले में यूबी ग्रुप ने टिप्पणी नहीं की, लेकिन यूएसएल का कहना है कि उन्हें फिलहाल सेबी की ओर से कोई नोटिस नहीं मिला है। सैट ने माल्या को व्यक्तिगत रूप से यह किसी कानूनी तौर पर अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए पेश होकर 21 दिन में अपनी बात रखने को कहा था जिससे नियामक जनवरी 2017 में लगाए गए अंकुशों में ढील देने पर विचार कर सके। ये अंकुश माल्या की पूर्ववर्ती यूनाटेड स्पिरिट्स द्वारा कथित रूप से धन को इधर उधर करने के लिए लगाए गए थे। इसके अलावा नियामक को अंतिम आदेश जल्दी चार महीने में पारित करने को कहा गया था। जनवरी, 2017 में सेबी ने माल्या और यूएसएल के छह पूर्व अधिकारियों पर प्रतिभूति बाजार में कारोबार की रोक लगा दी थी।