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ट्रेन में खानपान हो जाएगा महंगा, लगेगा 5 प्रतिशत जीएसटी
By Deshwani | Publish Date: 6/4/2018 6:42:54 PM नई दिल्ली। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में मिलने वाले खाने-पीने की चीजों पर 5 फीसदी वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) लगेगा। यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को दी।
वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च को रेलवे बोर्ड को पत्र लिखकर स्पष्ट किया था कि ट्रेन, स्टेशन या प्लेफॉर्म पर खाने और पीने की चीजों पर 5 फीसदी जी.एस.टी. लिया जाएगा। यह इसलिए बताया गया था ताकि कोई संशय न रहे। जी.एस.टी. की 5 फीसदी दर से ट्रेन, स्टेशन और प्लेफॉर्म में पर मिलने वाली चीजों की कीमतों में समानता रहेगी।
बयान में कहा गया है, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय रेलवे या इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (आई.आर.सी.टी.सी.) या इनके लाइसेंसधारक द्वारा रेलगाड़ी, प्लेटफार्म में उपलब्ध करवाए जाने वाले भोजन व पेय पदार्थों पर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के 5 फीसदी की दर से जी.एस.टी. लगेगा। देश में इस नई कर प्रणाली जी.एस.टी. की शुरूआत एक जुलाई 2017 से हुई थी।