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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आईसीआईसीआई पर 58.9 करोड़ का ठोका जुर्माना
By Deshwani | Publish Date: 29/3/2018 2:57:31 PMनई दिल्ली। प्राइवेट सेक्टर के दूसरे सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई पर 58.9 करोड़ का जुर्माना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि आईसीआईसीआई बैंक ने पहले से तय नियमों का पालन करने में अनदेखी की, जिसके बाद उसको यह कदम उठाना पड़ा।
केंद्रीय बैंक ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि बैंक ने अपने HTM पोर्टफोलियो की सिक्युरिटिज को बेचा था, लेकिन इसके बारे में जानकारी साझा नहीं की थी। केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 47ए(1)(सी) और सेक्शन 46(4)(आई) के तहत ऐसा किया है।