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सहारा को झटका, एंबी वैली के लिए रिसीवर नियुक्त
By Deshwani | Publish Date: 23/11/2017 4:30:39 PM
सहारा को झटका, एंबी वैली के लिए रिसीवर नियुक्त

नई दिल्ली, (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की प्रमुख संपत्ति एंबी वैली के लिए एक रिसीवर नियुक्त किया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने रिसीवर को आदेश दिया है कि एंबी वैली का कोई अतिक्रमण नहीं हो और नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बांबे हाईकोर्ट के आफिशियल रिसीवर को एंबी वैली की नये सिरे से नीलामी का आदेश दिया है। ये नीलामी प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होगी जो आठ हफ्ते में पूरी होगी। मामले की अगली सुनवाई फरवरी के पहले सप्ताह में होगी।

 

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय को निर्देश दिया है कि वे नीलामी प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सुब्रत राय ने नीलामी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा।

 

महाराष्ट्र के डीजीपी को निर्देश दिया है कि वे 48 घंटे में सहारा समूह की संपत्ति एंबी वैली को ऑफिशियल लिक्विडेटर को सौंप दी जाए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने ऑफिशियल लिक्विडेटर को निर्देश दिया कि वे एंबी वैली को अपने हाथ में लें और बांबे हाईकोर्ट के जज जस्टिस ओका की निगरानी में उसकी नीलामी प्रक्रिया को जारी रखें। कोर्ट से साफ कर दिया कि कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाएगा तो वह कोर्ट की अवमानना करेगा।

 

आज सुनवाई के दौरान बांबे हाईकोर्ट के आफिशियल लिक्विडेटर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सहारा समूह नीलामी प्रक्रिया में बाधाएं खड़ी कर रहा है।

 

पिछली सुनवाई में सेबी ने कहा था कि एंबी वैली की नीलामी असफल रही है क्योंकि कोई भी निविदा खरीदने नहीं पहुंचा। सहारा ने एंबी वैली की नीलामी से ठीक पहले उसमें ताला लगा दिया और पुणे पुलिस को इसकी हिफाजत करने की सूचना दी।

 

सेबी ने 10 अक्टूबर को दायर अपनी याचिका में कहा था कि सहारा एंबी वैली प्रोजेक्ट की नीलामी में बाधाएं खड़ी कर रहा है। सेबी ने अपनी याचिका में कहा है कि एंबी वैली लिमिटेड ने नीलामी से कुछ दिन पहले ही ताला लगा दिया और पुलिस को लिखा कि पुलिस एंबी वैली की सुरक्षा करे क्योंकि इसके लिए कंपनी के पास पैसे नहीं हैं। इसके बाद पुलिस ने एंबी वैली की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। इसकी वजह से नीलामी प्रक्रिया में रुकावट आ गई है।

 

पिछले 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एंबी वैली की नीलामी का आदेश दिया था। कोर्ट ने ऑफिशियल लिक्विडेटर बांबे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नीलामी के वक्त मुंबई में मौजूद रहने के निर्देश दिए थे।

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